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UP: पांच बार हुए चालान तो रद्द होंगे वाहनों के पंजीकरण और लाइसेंस, बचने के लिए इन नियमों का करें पालन

Tue, 04 Nov 2025 02:02 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

जेसीपी ने कहा कि जो चालक पांच या उससे अधिक बार यातायात नियम तोड़ेंगे, उनके वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। यहां पढ़ें- पूरी डिटेल:
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यातायात माह का हुआ शुभारंभ। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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रिजर्व पुलिस लाइन में यातायात माह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जेसीपी कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित के साथ उन्होंने गुब्बारे उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर यातायात रैली रवाना की। रैली में रेसर मोबाइल, पिंक स्कूटी और पिंक पेट्रोल की टीमें शामिल रहीं।

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जेसीपी बबलू कुमार ने कहा कि जो चालक पांच या उससे अधिक बार यातायात नियम तोड़ेंगे, उनके वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

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डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने विद्यार्थियों को 5-ई सिद्धांत (एजुकेशन, इनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, एनवायरनमेंट) की जानकारी दी। ट्रैफिक वालंटियर पंकज शर्मा और एहतेशाम ने छात्र-छात्राओं को यातायात पुलिस के साथ मिलकर स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया।

माहभर होंगे कार्यक्रम: यातायात माह के दौरान विभिन्न अभियान, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। ट्रक चालकों और आम जनमानस को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी, ताकि दुर्घटनाएं कम की जा सकें।

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मददगारों को मिलेंगे 25 हजार रुपये

जेसीपी बबलू कुमार ने बताया कि सड़क हादसों में घायल व्यक्ति की मदद कर उसे अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन (मददगार) को अब 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 5 हजार रुपये थी। उन्होंने कहा कि सरकार स्टॉकहोम घोषणा 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 50% तक कम करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

इन नियमों का करें पालन
- हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाएं।
- ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें।
- गति सीमा का ध्यान रखें।
- शराब पीकर वाहन न चलाएं।
- मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।
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