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यूपी: प्रदेश में 23 अक्तूबर को इन लोगों को मिलेगा अवकाश, विशेष मतदान के लिए शासन ने दी छुट्टी की स्वीकृति

Tue, 13 Oct 2026 05:25 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

Holiday in UP: यूपी में 23 अक्तूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के लिए सरकार ने वोट देने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए अवकाश की घोषणा की है। 
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शासन ने की अवकाश की घोषणा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव के तहत आगामी 23 अक्टूबर को मतदान होना है। इस दौरान मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने विशेष आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है।

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 लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होगा। 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के ऐसे सभी कर्मचारी जो विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और इन निर्वाचन क्षेत्रों के वैध मतदाता हैं, वे 23 अक्टूबर को मतदान के दिन इस विशेष अवकाश का लाभ उठाकर अपने वोट का अधिकार आसानी से प्रयोग कर सकेंगे।

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क्या होता है विशेष आकस्मिक अवकाश 

विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों को किसी विशेष परिस्थिति, कर्तव्य या सार्वजनिक हित से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त अवकाश होता है। यह सामान्य आकस्मिक अवकाश से अलग होता है और इसे कर्मचारी की मुख्य छुट्टी जैसे अर्जित अवकाश या सामान्य सीएल से नहीं काटा जाता है।
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