विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों को किसी विशेष परिस्थिति, कर्तव्य या सार्वजनिक हित से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त अवकाश होता है। यह सामान्य आकस्मिक अवकाश से अलग होता है और इसे कर्मचारी की मुख्य छुट्टी जैसे अर्जित अवकाश या सामान्य सीएल से नहीं काटा जाता है।