यूपी में अब तक 1073 प्रवासी भारतीयों ने मतदाता बनने को फॉर्म-6 ए भरा है। चुनाव आयोग दूसरे देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने निर्देश हैं कि वह प्रवासी भारतीयों को मतदाता फॉर्म भरवाने पर जोर दें। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो भारत की नागरिकता रखते हैं और रोजगार, शिक्षा व अन्य कारणों से विदेश में निवास कर रहे हैं, पर किसी अन्य देश की नागरिकता न ग्रहण की हो, वे मतदाता बन सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म voters.eci.gov.in व ईसीआईनेट मोबाइल एप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। प्रवासी भारतीयों के नाम मतदाता सूची में शामिल होंगे लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं मिलेगा। चुनाव में वह पासपोर्ट दिखाकर ही अपना वोट डाल सकेंगे।