याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त आईएएस एसएन शुक्ला भले ही ट्रस्टों व सोसाइटीज को आवंटित भवन खाली कराए जाने का तर्क दे रहे हों, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग मामले में कानूनी राय लेकर ही नियमानुसार कार्यवाही करेगा। शीर्ष अदालत के 7 मई के आदेश में ट्रस्टों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।