कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन न करना अब आपको महंगा पड़ सकता है। क्षेत्र के चौकी इंचार्ज या थानेदार का परिचय भी आपको राहत नहीं दिला पाएगा। दूसरे थानों की पुलिस को भेज कर चेकिंग कराई जाएगी और अधिक संख्या में बिना मास्क के लोगों को पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने चार प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज और वाराणसी में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा मास्क न लगाने पर नाराजगी जाहिर की थी और पुलिस अफसरों को इसका पालन कराने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में लखनऊ से इसकी शुरुआत होने जा रही है। यहां एक थाने की पुलिस को दूसरे थाना क्षेत्र में भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी।
डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि पहले चरण में लखनऊ में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मास्क न लगाने या फेस कवर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन क्षेत्रों के पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने यह भी कहा है कि लखनऊ के बाद बाकी तीनों शहरों कानपुर नगर, प्रयागराज व वाराणसी और फिर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा और मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।