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यूपी: राहुल, सोनिया, प्रियंका सहित इन पांच पर केस दर्ज करने की अर्ची खारिज, न्यायालय ने दिया यह जवाब

Mon, 02 Nov 2026 10:50 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

Case against Rahul Gandhi: नृपेंद्र पांडे ने 9 सितंबर 2025 को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, केसी वेणु गोपालन, प्रियंका वाड्रा और जयराम रमेश के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था।
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राहुल, प्रियंका, सोनिया के साथ खरगे। फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने राहुल गांधी समेत पांच के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में अभियोजन स्वीकृति दिलाने के लिए सक्षम अधिकारी को निर्देश देने संबंधी वादी की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है।
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वादी नृपेंद्र पांडे ने 9 सितंबर 2025 को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, केसी वेणु गोपालन, प्रियंका वाड्रा और जयराम रमेश के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी को निर्देश देने का अधिकार सांविधानिक अदालतों को है। ऐसा आदेश एक पक्ष को लाभ पहुंचाने वाला होगा। आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का निर्णय भी सुनवाई के उचित स्तर पर ही किया जा सकता है।

अवतारों के बीच तुलना सनातन के खिलाफ साजिश : अखिलेश
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त लघु-बंधु बनकर घूम रहा व्यक्ति सनातन समाज की एकता को तोड़ने का अति निंदनीय कार्य कर रहा है। ये गहरी जांच का विषय है कि सनातनियों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र कौन कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है या आंतरिक, इसकी पड़ताल जरूरी है।
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अखिलेश ने कहा कि सनातन धर्म के अवतारों के बीच नकारात्मक भाव से जानबूझकर अपमानजनक तुलना की जा रही है। एक अवतार के मुकाबले दूसरे अवतार को बेहतर बताने की साजिश सनातन समाज के विरुद्ध चली जा रही बहुत गहरी चाल है। हर सच्चा सनातनी इन दोनों अवतारों का उपासक होता है।
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