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UP : होमगार्ड भर्ती के एनरोलमेंट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक जारी, 45 हजार से अधिक पद; जानें प्रोसेस

Fri, 07 Nov 2025 07:37 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद पर भर्ती के एनरोलमेंट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसका लिंक शुक्रवार को जारी कर दिया।
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यूपी होमगार्ड में होगी भर्ती। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद पर प्रस्तावित सीधी भर्ती के एनरोलमेंट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करते हुए इसका लिंक शुक्रवार को जारी कर दिया। बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 45 हजार से अधिक पदों पर भर्ती करने की जिम्मेदारी बोर्ड को सौंपी गई है।

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बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि शासन ने होमगार्डस स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट की कार्यवाही पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों के व्यापक हित में एनरोलमेंट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी व सुगम बनाने की दृष्टि से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। 

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर दिए लिंक पर वांछित सूचनाएं भरकर ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ओटीआर पंजीकरण आवेदन पत्र का प्रथम और अनिवार्य चरण है। तत्पश्चात, आवेदन हेतु शीघ्र ही अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ओटीआर पंजीकरण करने हेतु अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु त्वरित सवाल पूछने व वीडियो का लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने अभ्यर्थियों से बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहने का आग्रह भी किया।
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ओटीआर का लिंक
upprpb.in
apply.upprpb.in

ये नहीं होंगे पात्र

आदेश के मुताबिक शारीरिक व मानसिक दोष तथा दिव्यांग व्यक्ति एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। एनरोलमेंट के लिए आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी उस जिले का मूल निवासी हो, जिसकी रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। सार्वजनिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।

संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा। किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने और एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में भी एनरोलमेंट नहीं किया जा सकेगा।

गाइडलाइन के अहम बिंदु

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