मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा।
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मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा करने वालों के नाम और एपिक नंबर की अब पहले जांच होगी। ये दोनों बातें सही पाए जाने पर ही उस फॉर्म-7 पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग ने रविवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।