गांवों में घर बनाने के लिए मिलेगा लोन।
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उत्तर प्रदेश के गांवों में घर बनाने के लिए लोग बैंकों से लोन ले सकेंगे। राजस्व, वित्त और न्याय समेत सभी संबंधित विभागों ने घरौनी कानून के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। इसे अंतिम रूप प्रदान करने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट की बैठक होगी। इसके तहत आबादी के भीतर अविवादित भूमि पर लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
मसौदे के अनुसार, आबादी की ऐसी जमीन, जिस पर कोई विवाद नहीं है, लेखपाल मालिकाना हक को लेकर अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। राजस्व रिकॉर्ड में इसे कानूनगो के दस्तखत से दर्ज करवाया जा सकेगा। उत्तराधिकार, बैनामा, गिफ्ट डीड, सरकारी उपक्रमों की नीलामी से मिली भूमि, जमीन अधिग्रहण, पंजीकृत वसीयत और न्यायालय की डिक्री के आधार पर कानूनगो घरौनी (भू-स्वामी का नाम) तैयार कर सकेंगे। वारिसों के बीच जमीन के विभाजन या उप विभाजन के तहत भी नाम दर्ज करने का अधिकार कानूनगो को मिलेगा।