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यूपी: पुलिसकर्मियों के तबादलों के लिए मांगे नामांकन, 20 अप्रैल तक होगा मौका, पूरी करनी होंगी ये अर्हताएं

Mon, 10 Mar 2025 05:33 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Transfer in UP Police: डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना नचिकेता झा की ओर से सभी एडीजी जोन, आईजी रेंज एवं जिलों के पुलिस कप्तानों को भेजे पत्र में ट्रांसफर के नियम बताए हैं। 
 
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यूपी पुलिस में ट्रांसफर का मौका। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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डीजीपी मुख्यालय ने ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण व्यवस्था-2025 के अंतर्गत सभी एडीजी जोन के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के नाम मांगे हैं। इसकी कट ऑफ डेट 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। सभी एडीजी जोन व आईजी रेंज से समायोजन एवं चिन्हीकरण की कार्यवाही 10 अप्रैल तक पूरी करने को कहा गया है। तत्पश्चात 20 अप्रैल तक डीजीपी मुख्यालय को नामांकन उपलब्ध कराना होगा।

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डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना नचिकेता झा की ओर से सभी एडीजी जोन, आईजी रेंज एवं जिलों के पुलिस कप्तानों को भेजे पत्र में कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय का होगा। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को अवश्य सूचीबद्ध करने को कहा है जिनका विगत वर्ष में स्थानांतरण हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किए गए हैं। साथ ही, प्रत्येक जिले का पदवार स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी देना होगा। 

नामांकन मिलने के बाद मुख्यालय द्वारा स्थानांतरण संबंधी समस्त कार्यवाही 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी। तत्पश्चात रेंज स्तर से स्थानांतरित कर्मियों को 20 जून तक कार्यमुक्त करना होगा। इसी तरह जोन स्तर से 25 जून तथा मुख्यालय स्तर से स्थानांतरित कर्मियों को 30 जून तक कार्यमुक्त करना अनिवार्य होगा।

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ट्रांसफर में बनाए गए है ये नियम 

UP Police, यूपी पुलिस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
पदनाम             जिला/कमिश्नरेट            एक रेंज में

निरीक्षक              5 वर्ष                  12 वर्ष (कमिश्नरेट पर लागू नहीं)
उपनिरीक्षक             6 वर्ष             12 वर्ष (कमिश्नरेट पर लागू नहीं)

उपनिरीक्षक विशेष श्रेणी-10 वर्ष
मुख्य आरक्षी - 10 वर्ष

मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी- 15 वर्ष
आरक्षी -   15 वर्ष
 
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