डीजीपी विजय कुमार ने विवेचना में इलेक्ट्रानिक और वीडियो सुबूतों को नजरअंदाज करने को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने विवेचना की बारीकियों एवं निर्धारित प्रक्रिया से अवगत कराने और उनका उपयोग विवेचना के दौरान किए जाने के लिए विवेचकों के प्रशिक्षण आयोजित करने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में कई आदेश जारी किए गए हैं, इसके बावजूद गंभीर अपराधों की विवेचना में लापरवाही के प्रकरण लगातार संज्ञान में आ रहे हैं। उन्होंने मातहतों को निर्देश दिया कि अपने कमिश्नरेट और जिलों के विवेचकों को विवेचना की बारीकियों से अवगत कराने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इसमें विधि विशेषज्ञों, साइबर क्राइम, कंप्यूटर विशेषज्ञों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को बुलाया जाए, जो विवेचकों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान एवं शंकाओं का समाधान कर सकें।