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यूपी: लखनऊ एयरपोर्ट पर पार्किंग की नई दरें लागू, कमर्शियल वाहनों पर बढ़ा शुल्क; जानिए पूरी रेस्ट लिस्ट

Fri, 02 Oct 2026 02:43 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ

सार

लखनऊ एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक वाहनों के एयरपोर्ट एक्सेस, पार्किंग और मासिक पास की नई दरें लागू हो गई हैं। निजी कार के लिए आठ मिनट तक पार्किंग मुफ्त रहेगी, जबकि कमर्शियल वाहनों पर शुल्क बढ़ा है। नो-पार्किंग में निर्धारित समय से अधिक रुकने पर वाहन क्लैंप या क्रेन से हटाए जाएंगे और जुर्माना लगेगा।
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अमौसी एयरपोर्ट। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए एयरपोर्ट एक्सेस शुल्क, पार्किंग शुल्क और मासिक पास की संशोधित दरें लागू कर दी गई हैं। एयरपोर्ट संचालक के मुताबिक नई दरें देश के अन्य हवाई अड्डों पर लागू व्यवस्थाओं के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य लैंडसाइड सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन, रखरखाव, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

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नई दरों के अनुसार दोपहिया वाहनों के लिए आठ मिनट तक 50 रुपये, 30 से 60 मिनट तक 100 रुपये और 24 घंटे तक अधिकतम 300 रुपये शुल्क देना होगा। ऑटो के लिए 30 मिनट तक 80 रुपये, एक घंटे तक 100 रुपये और 24 घंटे तक अधिकतम 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

निजी कार और एसयूवी के लिए पहले आठ मिनट तक पार्किंग नि:शुल्क रहेगी। इसके बाद 30 मिनट तक 150 रुपये, एक घंटे तक 200 रुपये और 24 घंटे के लिए अधिकतम 1000 रुपये शुल्क लगेगा। कमर्शियल कार के लिए आठ मिनट से ही 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि 24 घंटे के लिए अधिकतम शुल्क 1200 रुपये होगा। टेंपो, छोटा हाथी, पिकअप, मिनीबस, बस और ट्रक के लिए आठ मिनट तक 600 रुपये तथा 24 घंटे तक अधिकतम 3000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
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मासिक पास की दरें भी तय

एयरपोर्ट पर मासिक पास के लिए स्टाफ दोपहिया वाहन का शुल्क 300 रुपये और स्टाफ चार पहिया वाहन का 800 रुपये होगा। कमर्शियल टैक्सी व ऑटो के लिए 1000 रुपये, कैश कैरी वैन के लिए 1500 रुपये, क्रू वाहन के लिए 8000 रुपये, होटल वाहन के लिए 15000 रुपये और क्रूजर के लिए 20000 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है।

 
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नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई

एयरपोर्ट प्रशासन ने नो-पार्किंग जोन या पिक-अप-ड्रॉप लेन में निर्धारित समय से अधिक रुकने वाले वाहनों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसे वाहनों के पहिए क्लैंप किए जा सकते हैं या उन्हें क्रेन से हटाया जाएगा। कार्रवाई के साथ दोपहिया वाहन पर 500 रुपये और कार, टेंपो, एसयूवी, मिनीबस, बस व ट्रक पर 1000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है।
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