विद्युत नियामक आयोग ने साफ किया है कि नए उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के मद में इन स्वीकृत दरों से अतिरिक्त वसूल की गई राशि के निपटान के लिए आयोग द्वारा अलग से आदेश पारित किया जाएगा। यानी जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 6016 रुपये जमा की है, उसकी वापसी के लिए भी विकल्प देने पर विचार किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी की गई नई कॉस्ट डाटा बुक 2025 अगले दो वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके जरिए उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए विभिन्न शुल्कों (प्रोसेसिंग फीस, सुरक्षा जमा, सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज, सामग्री लागत, स्मार्ट मीटर लागत आदि) की दरें निर्धारित की गई हैं। इससे पहले 8 जुलाई 2019 को संशोधित कास्ट डाटा बुक जारी किया गया था।
नई कास्ट डाटा बुक में बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए कई व्यवस्थाएं दी गई हैं। इन उपभोक्ताओं (100 मीटर तक की दूरी के लिए) को आपूर्ति वहन शुल्क का भुगतान आंशिक रूप से 500 के अग्रिम भुगतान के माध्यम से करना होगा। शेष राशि को कनेक्शन की तिथि से 12 महीनों तक बिजली के बिल में 45 की समान मासिक किस्तों के माध्यम से करने का विकल्प दिया गया है। इसी तरह प्रोसेसिंग शुल्क और सुरक्षा जमा राशि में अब शून्य कर दी गई है। सिंगल फेज कनेक्शन के नए आवेदकों को मीटर लागत 2800 का भुगतान दो भागों में करने का विकल्प दिया गया है। आवेदन के समय 1000 रुपया जमा करने के बाद कनेक्शन मिल जाएगा। शेष राशि 24 समान मासिक किस्तों में 84 रुपये प्रति माह की दर से जमा करना होगा। ब्याज लागत से बचने के लिए पूरे भुगतान की व्यवस्था भी रहेगी।