याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा के पास एक हथियार था। उसने अधिवक्ता अभय प्रताप वर्मा को यह हथियार शाकिर के हाथों में देने के लिए कहा, जिससे उन्हें आपराधिक मामले में फंसाया जा सके। शाकिर को थाने लाए जाने से पहले सेंट्रल बार एसोसिएशन में घंटों अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया। सरकारी वकील ने आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि सौरभ के खिलाफ थानों में चोरी, विश्वासघात, जालसाजी, मामले दर्ज हैं। वकील हर्षित पांडेय के खिलाफ भी दंगा और मारपीट के आरोप में आठ आपराधिक एक आपराधिक मामला लंबित दिखाया गया।
हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देश
- चारों अधिवक्ताओं को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। इसमें बीते 10 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतियां, परिवार के सभी जीवित सदस्यों का विवरण और पांच वर्षों में उनके या परिवार की ओर से किए गए परिसंपत्तियों, व्यवसायों और संपत्ति के लेनदेन का पूर्ण खुलासा शामिल हो।
- चारों अधिवक्ताओं को उन सभी दीवानी मामलों का विवरण देना होगा, जिनमें वे या तो पक्षकार हैं या वकील के रूप में पेश हो रहे हैं।
- लखनऊ स्थित खुफिया ब्यूरो का स्थानीय कार्यालय संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में चारों अधिवक्ताओं की गतिविधियों की गोपनीय जांच करेगा। सीलबंद लिफाफे में इसकी रिपोर्ट पेश होगी।
- जिला न्यायाधीश लखनऊ को निर्देश दिया कि वे वाद संख्या 1317/2022 और 2933/2025 के अभिलेखों को सील कर दें। इन्हें वरिष्ठ रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखा जाएगा।
- आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक वहां वादी मो. शाकिर को पर्याप्त सुरक्षा दें।
- पुलिस अधिकारी जांच करेंगे कि क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 (संगठित अपराध से संबंधित) इस मामले पर लागू होती है?
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपी बार काउंसिल, केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक (यूपी), आयकर विभाग और सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाएगा।