शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं व किसानों के लिए सरचार्ज माफी की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। योजना की मियाद 15 मार्च को समाप्त हो रही थी। बकायेदार उपभोक्ता अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकृत उपभोक्ताओं को पूरे मूल बकाया राशि व वर्तमान मासिक बिल 31 मार्च तक ही जमा करना होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं व जनप्रतिनिधियों की मांग पर उपभोक्ता हित में ओटीएस को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं व नलकूप कनेक्शनधारी बकायेदारों को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी योजना में शामिल होने के लिए और समय मिल गया है। शर्मा ने ज्यादा से ज्यादा बकायेदार उपभोक्ताओं से ओटीएस का लाभ लेने की अपील की है।