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UP: विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी बन सकते हैं मतदाता, इस तरह होगा आवेदन; जानें पूरा प्रोसेस

Fri, 30 Jan 2026 03:04 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक भी मतदाता बन सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने फार्म 6A के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन और डाक से आवेदन की सुविधा दी है। मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद प्रवासी भारतीय मतदान कर सकते हैं, पहचान के लिए मूल पासपोर्ट मान्य होगा।
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प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : डीडी न्यूज
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विस्तार
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विदेशों में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रवासी भारतीय निर्वाचकों के पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इसके लिए वर्ष 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर नियम 20 क जोड़ा गया था। इसके तहत ऐसे भारतीय नागरिक, जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रह रहे हैं और जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है, मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।

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जिनकी आयु अर्हक तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो...

प्रवासी भारतीय वही नागरिक माने जाएंगे, जिनकी आयु अर्हक तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और जिनका भारत स्थित निवास पता पासपोर्ट में दर्ज हो। ऐसे नागरिक अपने पासपोर्ट में अंकित पते के आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। इसके लिए फार्म 6A के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन अथवा डाक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रतियां तथा वैध वीजा की प्रति अनिवार्य होगी। ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में मूल पासपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा।

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मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद प्रवासी भारतीय मतदान के पात्र होते हैं, हालांकि उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता। मतदान के दिन पहचान के लिए मूल पासपोर्ट ही मान्य होगा।

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