हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल के खाली पद को जल्द भरने को कहा है। जिससे, ट्रिब्यूनल में मामलों की प्रभावी सुनवाई हो सके। मामले की सुनवाई के समय कोर्ट को बताया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल में एक पद खाली है, जिससे वहां प्रभावी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर गौर करके कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में जल्द नियुक्ति करे।
न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश फैसल खान की याचिका पर दिया। याची ने मामलों की सुनवाई के लिए यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल के खाली पद को भरे जाने का मुद्दा उठाया था। कोर्ट ने याचिका को इस आधार पर सुनवाई के लिए ग्रहण करने से इन्कार कर दिया कि पहले याची ने एकल पीठ के समक्ष अन्य याचिका दाखिल की थी। जिसमें एकल पीठ ने याची को अपनी मांग को लेकर अपील दाखिल करने की छूट दी थी।
याची ने अपील दाखिल करने के बजाए हाईकोर्ट में यह दूसरी याचिका दायर कर दी। खंडपीठ ने याचिका को ग्रहण न करके निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने याची को एकल पीठ के 29 जुलाई 2025 के आदेश के तहत कारवाई करने की छूट प्रदान की है। कोर्ट ने सीनियर रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि इस आदेश से राज्य सरकार को अवगत कराएं।