- 1500 वर्गमीटर भूमि पर अपार्टमेंट बना सकेंगे। उनके नीचे व्यावसायिक गतिविधियों की मंजूरीदी जाएगी।
- 500 वर्गमीटर तक के भूखंड पर आवासीय व 200 वर्गमीटर पर व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा।
- घर में नर्सरी, क्रेच, होम स्टे के अलावा आर्किटेक्ट, सीए, चिकित्सक, अधिवक्ता कार्यालय बना सकेंगे।
- विभागों की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि में न देने पर नक्शा पास कर दिया जाएगा।
- नौ मीटर चौड़ी सड़क पर बिना शैय्या वाले अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय व 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल बनाया जा सकेगा।
आवास विकास प्रदेशभर में खाली पड़े करीब 11 हजार फ्लैटों को बेचने के लिए सितंबर में पंजीकरण खोलेगा। इनमें करीब 2500 फ्लैट लखनऊ की विभिन्न योजनाओं में हैं। लखनऊ को छोड़कर अन्य शहरों में 40% तक छूट मिलेगी। बोर्ड बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिषद सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि लखनऊ की अवध विहार, वृंदावन और मुन्नू खेड़ा योजनाओं में करीब 2500 फ्लैट खाली हैं। यहां छूट नहीं दी जाएगी लेकिन एकमुश्त पैसा जमा करने पर 5% छूट मिलेगी।