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यूपी: प्रदेश के लोगों को तोहफा, आवास विकास की कॉलोनियों वाले घरो में भी बन सकेंगी दुकानें; प्रस्ताव को मंजूरी

Wed, 23 Jul 2025 06:07 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Shops can be opened in homes: आवास विकास की कॉलोनियों वाले घरों में भी अब दुकानें बनाई जा सकती हैं। अभी तक यहां दुकान बनाने में रोक थी। इसके लिए नए नियम जारी किए गए हैं। 
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यूपी में आवास विकास की कॉलोनियां। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की काॅलोनियों में मकान बनवाने वालों को नई भवन निर्माण उपविधि का फायदा मिलेगा। इसके मुताबिक आवास विकास कॉलोनियों के मकान में दुकान या कार्यालय बनाया जा सकेगा। परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि बोर्ड ने मंगलवार को इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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यही नहीं, 100 वर्गमीटर तक के प्लाॅटों पर मकान और 30 वर्ग मीटर के प्लाॅट पर व्यावसायिक निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक रुपये फीस जमा कर पंजीकरण कराना होगा। नई निर्माण उपविधि के तहत 24 मीटर या ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित प्लॉटों पर तय सीमा तक व्यावसायिक निर्माण किया जा सकेगा।

फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने के कारण भवन की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा है। नई उपविधि मंजूर होने से पहले 24 मीटर चौड़ी सड़क पर आवासीय में व्यावसायिक निर्माण कराने वालों को भी राहत मिलेगी। उनको नई नियमावली के तहत शमन मानचित्र पास कराना होगा। इसके अलावा पुराना निर्माण हटाकर नए सिरे से भी मानचित्र पास करा सकते हैं।

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नई उपविधि से मिलेंगी ये सहूलियतें भी

- 1500 वर्गमीटर भूमि पर अपार्टमेंट बना सकेंगे। उनके नीचे व्यावसायिक गतिविधियों की मंजूरीदी जाएगी।
- 500 वर्गमीटर तक के भूखंड पर आवासीय व 200 वर्गमीटर पर व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा।
- घर में नर्सरी, क्रेच, होम स्टे के अलावा आर्किटेक्ट, सीए, चिकित्सक, अधिवक्ता कार्यालय बना सकेंगे।
- विभागों की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि में न देने पर नक्शा पास कर दिया जाएगा।
- नौ मीटर चौड़ी सड़क पर बिना शैय्या वाले अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय व 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल बनाया जा सकेगा।
 
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11 हजार फ्लैटों का सितंबर में खुलेगा पंजीकरण

 आवास विकास प्रदेशभर में खाली पड़े करीब 11 हजार फ्लैटों को बेचने के लिए सितंबर में पंजीकरण खोलेगा। इनमें करीब 2500 फ्लैट लखनऊ की विभिन्न योजनाओं में हैं। लखनऊ को छोड़कर अन्य शहरों में 40% तक छूट मिलेगी। बोर्ड बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिषद सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि लखनऊ की अवध विहार, वृंदावन और मुन्नू खेड़ा योजनाओं में करीब 2500 फ्लैट खाली हैं। यहां छूट नहीं दी जाएगी लेकिन एकमुश्त पैसा जमा करने पर 5% छूट मिलेगी।
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