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यूपी: बड़ी राहत...फास्टैग नहीं है तो टोल पर यूपीआई से देना होगा सिर्फ इतना जुर्माना, नकद भुगतान पर है ये नियम

Sat, 04 Oct 2025 08:24 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Fastag rates: गाड़ी में फास्टैग न होने की दशा में मालिकों को दोगुनी कीमत चुकानी होती थी। अब इस नियम में बदलाव होने जा रहा है। इससे यूपीआई के जरिए भुगतान करना होगा। 
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टोल प्लाजा में बदलने जा रहे हैं नियम। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दीवाली के अवसर पर आम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। वाहनों में फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने पर मात्र सवा गुनी राशि देनी होगी। अभी किसी वाहन में फास्टैग न लगे होने या उसमें पर्याप्त बैलेंस न होने पर दोगुना भुगतान करना पड़ता है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

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जारी अधिसूचना के अनुसार, अगर वाहन स्वामी फास्टैग न होने या उसमें बैलेंस न होने पर यूपीआई (एकल भुगतान प्रणाली) से भुगतान करते हैं तो उन्हें सवा गुना टोल फीस ही देनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी श्रेणी के वाहन के लिए टोल फीस 100 रुपये है और वाहन बिना फास्टैग या बिना कार्यशील फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है तो वाहन स्वामी को नकद दो सौ रुपये भुगतान करना होगा।

अगर उस वाहन की फीस यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प चयन किया जाता है, तो 125 रुपये ही देना होगा। वहीं, टोल प्लाजा पार करते समय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण सिस्टम की खराबी के कारण फास्टैग के माध्यम से फीस का भुगतान नहीं हो पाता है तो उस वाहन को बिना कोई टोल फीस लिए प्लाजा पार करने की अनुमति होगी। उसे शून्य लेनदेन की रसीद जारी की जाएगी।

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