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यूपी: खारिज हुई राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता वाली अर्जी, रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर हुई थी सुनवाई

Wed, 28 Jan 2026 08:54 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

Rahul Gandhi dual citizenship: राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाली अर्जी विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी। याची की मांग पर सुनवाई रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर हुई थी। 
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी - फोटो : ANI
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विस्तार
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 रायबरेली से स्थानांतरित होकर सुनवाई के लिए लखनऊ आई अर्जी जिसमें कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की गई थी। इस अर्जी को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने खारिज कर दिया है।

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कोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए आदेश में कहा कि सिटीजनशिप के मामले को लेकर याची की ओर से पूर्व में भी हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को बताया जा चुका है। बताते चलें कि इससे पहले कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने रायबरेली की एमपीएलए कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी दाखिल की थी। 

अर्जी में राहुल गांधी के ऊपर बीएनएस, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। याचिका दाखिल करने के बाद शिकायतकर्ता ने मामले को रायबरेली के बाहर स्थानांतरित कर सुनवाई किए जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी। वादी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पिछले वर्ष 17 दिसंबर को केस को रायबरेली से लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया था।

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