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यूपी: नगर निकायों में तैनात 255 कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला, नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा...

Mon, 01 Dec 2025 10:05 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के 255 ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया है, जिनकी भर्ती 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी लेकिन जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई थी।
 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में तैनात 255 कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। ये वही कर्मी हैं जिनकी भर्ती 28 मार्च 2005 के पहले जारी विज्ञापन के आधार पर की गई थी और इनकी जॉइनिंग एक अप्रैल 2005 के बाद हुई है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।

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विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार के इस फैसले के तहत प्रशासी, राजस्व, लेखा एवं अभियंत्रण संवर्ग के वे सभी अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे जिनका चयन 2005 से पहले विज्ञापित अधियाचनों के सापेक्ष हुआ है। 

बशर्ते उनका चयन उप्र लोकसेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ हो और सेवा कभी ब्रेक न हुई हो। शासनादेश जारी होने के बाद निदेशक स्थानीय नगरीय निकाय के निदेशक अनुज झा ने सभी संबंधित नगर निकायों में पात्र कर्मियों को पेंशन योजना में शामिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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वहीं, सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि यह निर्णय हजारों अधिकारियों व कर्मियों के परिवारों को जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। विशेष सचिव नगर विकास ने निकाय निदेशालय को निर्देश दिया है कि वे इस दिशा में तेजी से काम करें।

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