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UP Cabinet: वाहन मालिकों को बड़ी राहत, बकाया टैक्स पर 35 प्रतिशत छूट, जुर्माना पूरी तरह माफ

Wed, 03 Jun 2026 08:06 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ

सार

उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवसायिक वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बकाया मूल कर पर 35 प्रतिशत तक छूट और जुर्माना पूरी तरह माफ किया जाएगा। योजना दो माह तक लागू रहेगी। इससे लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और सरकार को लंबित राजस्व की वसूली होगी।
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सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : UP Gov YT Channel
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों व्यवसायिक वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए बकाया कर और जुर्माने के निस्तारण के लिए नई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। योजना के तहत बकाया मूल कर पर 35 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जबकि जुर्माने की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी।

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सरकार का मानना है कि इस फैसले से लंबे समय से कर न जमा कर पाने वाले वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और परिवहन विभाग को भी फंसा हुआ राजस्व प्राप्त हो सकेगा। योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो माह तक प्रभावी रहेगी। 

महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दी

परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 7.5 टन तक के हल्के व्यवसायिक वाहनों की संख्या 29.15 लाख है। इनमें से 8.48 लाख वाहनों पर कुल 1,852.96 करोड़ रुपये का कर बकाया है। इस बकाये में 1,073.47 करोड़ रुपये मूल कर और 779.50 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है। विभाग का मानना है कि बकाया राशि अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में वाहन स्वामी कर जमा नहीं कर पा रहे थे, जिससे राजस्व वसूली प्रभावित हो रही थी।

कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने वाहनों पर देय एकबारीय कर की गणना करते समय वाहन स्वामी द्वारा पहले से जमा कर की राशि को समायोजित किया जाएगा। यानी वाहन मालिकों से केवल शेष बकाया राशि ही वसूली जाएगी। 

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इससे उन्हें अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले वर्ष 2022-23 और 2024-25 में भी समाधान योजनाएं लागू की गई थीं, लेकिन उनमें केवल जुर्माने में छूट दी गई थी। 

इस बार मूल कर में भी राहत दिए जाने से योजना के अधिक सफल होने की उम्मीद है।इस प्रस्ताव की मंजूरी से वर्षों से लंबित करोड़ों रुपये के राजस्व की वसूली भी संभव हो सकेगी। परिवहन विभाग जल्द ही योजना की विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा।
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