कोरोना की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कैबिनेट ने आबकारी नीति 2020-21 के प्रावधानों में कई बदलावों को मंजूरी दे दी है। कंटेनमेंट जोन के शराब दुकानदारों को मई माह का निर्धारित कोटा उठाने में रियायत दी गई है।
शराब व्यापारियों ने आबकारी विभाग से इसकी मांग की थी। वहीं, सभी बार लाइसेंसधारी व माइक्रोब्रिवरी जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, वे पिछले सत्र के बचे हुए स्टॉक को 15 दिनों के अंदर फुटकर दुकानदारों को बेच सकेंगे।
देश के बाहर के लिए जारी परिवहन पास व परमिटों की वैधता लॉकडाउन की समाप्ति से 60 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। वहीं, प्रदेश के बाहर के लिए जो परिवहन पास और परमिट लॉकडाउन के पहले जारी किए गए थे, उनकी वैधता भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है।
समुद्रपार से आयातित शराब के ब्रांड ओनर द्वारा प्रदेश में अधिकतम 5 इकाइयों को अधिकृत करने की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। 2020-21 के लिए शराब के नए ब्रांड के पंजीकरण के लिए ट्रेड मार्क पंजीकरण की अनिवार्यता में भी तीन महीने की छूट दी गई है।