खुद तोड़ सकता है बिल्डिंग मालिक
बृहस्पतिवार को एलडीए के विहित प्राधिकारी अतुल कुमार की कोर्ट में सुनवाई दौरान बिल्डिंग मालिक के वकील की ओर से यह पक्ष रखा गया था कि बिल्डिंग में जो भी निर्माण अवैध है उसको वह स्वयं अपने खर्चे पर गिरा लेंगे और नई भवन निर्माण नीति के तहत शमन मानचित्र पास कर दिया जाए।
खुद तोड़ने के लिए उनको एक महीने का समय दिया जाए और केस को समाप्त कर दिया जाए लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना था और आदेश सुरक्षित कर लिया था। ऐसे में अब जो एलडीए का ध्वस्तीकरण आदेश आया है तो यह माना जा रहा है बिल्डिंग मालिक खुद ही अपना निर्माण तोड़ सकता है।
यह है मामला
बीती 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी के एक एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया था कि बिल्डिंग में आग से बचाव को लेकर फायर सेफ्टी और सेट बैक जैसे जरूरी उपाय नहीं थे। निर्माण भी अवैध था। आवासीय का मानचित्र पास कराकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बेसमेंट सहित दो फ्लोर का नक्शा पास था लेकिन बेसमेंट छोड़कर तीन तल बनाए गए थे ऐसे में तीसरा तल पूरी तरह अवैध बनाया गया है। यह भी सामने आया कि 20 मीटर बेसमेंट पास था और 134 मीटर बनाया गया।
सेट बैक भी नहीं छोड़ा गया था। बिल्डिंग के हर तल पर अवेध निर्माण किया गया था। इस सबको लेकर एलडीए की ओर से 23 जून को बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी किया गया था। जिस पर ही सुनवाई चल रही थी और आदेश जारी हुआ है।