अमित शाह और राहुल गांधी (फाइल)
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गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में आवाज नमूने की जांच के लिए भाजपा नेता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में लंबित निगरानी याचिका में दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी बहस की कार्यवाही पूरी कर दी है। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने निगरानी याचिका पर आदेश के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं, स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में मानहानि के मूल मुकदमे में सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख तय की है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवार दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित चल रही है। पूर्व में अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही तय की थी।
इसी बीच गत 12 मार्च को विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई थी। अदालत ने परिवादी की अर्जी को गत दो मई को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस करने व जमानत नामा पेश करने का आदेश जारी किया था, लेकिन परिवादी भाजपा नेता ने मामले में बहस करने के बजाय मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी पेश कर चुनौती दी है। अदालत ने बहस सुनने के बाद निगरानी याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।