कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए शासन ने वाटर पार्क और स्वीमंग पूल से प्रतिबंध हटा लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शादी विवाह समारोह भी बंद व खुले स्थानों पर पूरी क्षमता के साथ और कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए व मास्क की अनिवार्यता के साथ आयोजित हो सकेंगे।
दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण शासन ने कई तरह के प्रतिबंध सार्वजनिक प्रयोग होने वाली जगहों पर लगा दिए थे। इसमें शादी समारोह में अतिथियों की संख्या सीमित करने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा करने, जिम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क जैसी जगहों पर भी रोक लगा दी गई थी। जैसे-जैसे कोरोना के मामले कम होते गए धीरे-धीरे प्रतिबंध भी समाप्त होने लगे। अब सरकार ने वाटर पार्क और स्वीमिंग पूल पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया है। हालांकि मास्क की अनिवार्यता अब भी जारी है।
गौरतलब है कि कोरोना के घटते मामले के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ढील देती जा रही है। हाल ही में विदेश से आने वाले यात्रियों को भारत सरकार ने राहत दी थी। इसके लिए भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी। इसे लागू भी कर दिया गया है। इसके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह तक क्वारंटीन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सभी यात्रियों को दोनों कोरोना टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाना होगा। नई गाइडलाइन में कहा गया था कि आरटी-पीसीआर की 72 घंटे की रिपोर्ट की अब आश्यकता नहीं है। यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाकर जा सकते हैं।
उधर, यूपी के साथ ही जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक ने नाइट कर्फ्यू खत्म करने का एलान पहले कर दिया गया था। वहीं अब कर्नाटक सरकार ने राज्य में यात्रा को लेकर भी ढील दी है। कर्नाटक सरकार ने गोवा ओर केरल से आने वाले यात्रियों के लिए राज्य में आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।