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यूपी: प्रदेश के परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को तोहफा, अब बीईओ पर होंगे प्रोन्नत

Sat, 08 Aug 2026 09:53 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

Schools in UP: उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अनिल कुमार वाजपेयी बनाम उप्र राज्य व अन्य के मामले में प्रधानाध्यापकों को बीईओ के पद पर प्रोन्नति दिए जाने का आदेश दिया गया था।
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प्रधानाध्यापकों के लिए खुलेंगे प्रमोशन के मौके। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश में परिषदीय व एडेड उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अब खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से उन्हें इस पद पर प्रोन्नति नहीं मिल रही थी। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब न्यायालय के निर्देश पर प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। परिषद ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को सूची तैयार करने को कहा है।

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उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अनिल कुमार वाजपेयी बनाम उप्र राज्य व अन्य के मामले में प्रधानाध्यापकों को बीईओ के पद पर प्रोन्नति दिए जाने का आदेश दिया गया था। फिर आदेश का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया था। बीते 16 दिसंबर 2025 को इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी वरिष्ठता सूची न तैयार हो पाने को लेकर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी ने पत्र जारी किया है।

उन्होंने सभी एडी बेसिक को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे जिलों में उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की सेवा पुस्तिका निदेशालय को भेजें। ताकि वरिष्ठता सूची बनाई जा सके। 10 बिंदुओं पर प्रधानाध्यापकों की सेवा से संबंधित जानकारी मांगी है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों के वरिष्ठ प्रधानाध्यापकों को बीईओ के पद पर प्रोन्नति मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
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2001 के पहले दो बार प्रधानाध्यापकों को बीईओ के पद पर प्रोन्नति दी गई थी किंतु पिछले 25 वर्षों से उन्हें यह लाभ नहीं मिल रहा था। अब बीईओ के पद पर प्रोन्नति मिलने से उन्हें उनका हक मिलेगा। वहीं बीईओ के खाली पदों पर तैनाती होने से पठन-पाठन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

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