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यूपी : पंचायत चुनाव में हुए हत्याकांड और बलवे में 24 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 11 Feb 2021 09:53 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बहराइच
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सांकेतिक तस्वीर
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पंचायत चुनाव को बाधित करने के लिए हत्या, बलवा व मतपेटी लूटने आदि मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को 20 साल बाद भरी आदालत में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 30 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई है। 6 अभियुक्तों की मुकदमे के दौरान मौत हो जाने से उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई उपशमित कर दी गई।

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वर्ष 2000 के 14 जून को विकास खंड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत हरैया डोलकुआं में पंचायत चुनाव में मतदान का कार्य चल रहा था। इसी दौरान चुनाव को बाधित करने के लिए हथियारों से लैस 30 लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे। हमलावरों ने हथगोले व हथियारों का इस्तेमाल कर मतपेटियों को लूट लिया। गांव के लोगों ने विरोध किया, तो हमलावरों ने अंधाधुंध गोली चलाते हुए मतदान स्थल के करीब एक घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। घटना के दौरान गोली लगने से मौके पर ही ग्रामीण रमेश तिवारी की मौत हो गई थी। जबकि सात अन्य लोग गंभीर घायल हो गए थे।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से एक दर्जन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद विशेश्वरगंज थाने पर मृतक के भाई कौशल किशोर तिवारी की ओर से 30 लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा, मतपेटी लूटने समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की कार्रवाई अपर सत्र षष्ठम के न्यायालय पर विचाराधीन थी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मामले में सभी 30 अभियुक्तों को घटना में दोषी करार दिया। एडीजे ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान 6 अभियुक्तों की मौत हो जाने पर न्यायाधीश ने उनके विरद्ध मुकदमे की कार्रवाई उपशमित कर दी है। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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इन अभियुक्तों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
थाना विशेश्वरगंज के हरैया डोलकुआं निवासी गजेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ, मनोज कुमार, पवन कुमार, सुभाषचंद्र, संतोष कुमार, नरसिंह नारायण, उमेश चंद्र, अदालत प्रसाद, शुकुलपुरवा निवासी चांदअली, गोंडा जनपद के थाना कौड़िया स्थित विधुड़ी गांव निवासी हरेंद्रदेव, नंगूलाल, बाबू लाल, विनोद कुमार, विशेश्वरगंज के नउवागांव निवासी गंगाराम, लालसाहब, थाना कौड़िया के पूरेबरल गांव निवासी रामअनुज, मुन्नाराम मिश्रा, और विशेश्वरगंज के डोलकुआं गांव निवासी राघवराम, राजीव, राजू, रामसेवक, महादेव, सहदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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मुकदमे के दौरान इनकी हुई मृत्यु
जगतनारायण, रामभुलावन, महेश चंद्र, शेषधर, राधेश्याम और शोहराब अली की मृत्यु हो जाने से इनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई उपशमित कर दी गई।

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