फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: राज्यपाल की मंजूरी के बाद बांके बिहारी जी मंदिर न्यास समेत 10 विधेयक बने कानून, डिटेल में जानें

Mon, 22 Dec 2025 07:18 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

राज्यपाल की मंजूरी के बाद श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास समेत 10 विधेयक कानून बन गए। इनमें निजी विश्वविद्यालय, जीएसटी, मोटरयान कर, एफआरबीएम और लोक सेवा आयोग से जुड़े संशोधन शामिल हैं। साथ ही 8 अध्यादेश विधानसभा पटल पर रखे गए, जिन पर आगे चर्चा होगी।
विज्ञापन
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राज्यपाल की मंजूरी के बाद श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास समेत 10 विधेयक अधिनियम बन गए। सोमवार को प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने इसकी सूचना दी। बता दें कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक बीते अगस्त माह में दोनों सदनों में पारित हुआ था, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने बीती 21 अगस्त को इसकी अनुमति प्रदान कर दी थी।
विज्ञापन


इसके अलावा जो विधेयक मंजूरी के बाद अधिनियम (कानून) बन गए हैं, उनमें उप्र निरसन विधेयक 2025, उप्र राजय लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) 2025, उप्र निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, उप्र माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, उप्र निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025, उप्र मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025, उप्र लोक अभिलेख विधेयक 2025, उप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक (संशोधन) विधेयक 2025, उप्र राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक 2025 और कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं।

ये अध्यादेश पटल पर रखे गए

  • उप्र पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025
  • उप्र निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2025
  • उप्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2025
  • उप्र निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश 2025
  • -उप्र निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश 2025
  • उप्र सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश 2025
  • उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2025
  • उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश 2025
विज्ञापन





 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें