प्रदेश कैबिनेट ने जेल सेवा के अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों को मिल रहे प्रशिक्षित फार्मासिस्टों के समान वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
इसमें जेल नर्सिंग सेवा नियमावली 1983 से पहले से कार्यरत अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों को कार्मिक विभाग की सहमति मिलने के बाद नियमित कर उन्हें प्रशिक्षित फार्मासिस्टों के समान वेतनमान 1350-2200 रुपये दिया जा रहा था।
मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को अप्रिशिक्षित फार्मासिस्टों को यह वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने से पहले अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों को अनियमित रूप से प्रशिक्षित फार्मासिस्ट का वेतनमान अनुमन्य कराए जाने की जांच के आदेश दिए गए हैं।
मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों को समयमान वेतनमान एवं एसीपी के तहत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ भी सामान्य व्यवस्था के आधार पर अनुमन्य होगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश जेल सेवा नियमावली (1983) की व्यवस्था के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को वित्त विभाग के शासनादेश द्वारा लिए ग़ए निर्णय के क्रियान्वयन के लिए वेतनमान 5000-8000 रुपये अनुमन्य करते हुए भर्ती की प्रक्रिया व अर्हता फिर से निर्धारित करे जाने का फैसला किया गया है।