सूबे में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए अब फोटोयुक्त अंडरटेकिंग देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत आवेदकों को परिवहन विभाग के तय प्रारूप पर अंडरटेकिंग के तहत 8 बिंदुओं में बताना होगा कि उसे किसी सक्षम लाइसेंस प्राधिकारी या न्यायालय ने अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
यह भी जानकारी देनी होगी कि पूर्व में स्थायी डीएल को न तो निलंबित या निरस्त, न ही जब्त किया गया है। कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर धोखाधड़ी के तहत पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने शुक्रवार से यह आदेश लागू कर दिया।
आयुक्त के. रवींद्र नायक ने बताया कि सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आवेदकों को बताना होगा कि वे अपराधी नहीं है और न ही नशीले पदार्थ का सेवन करता है।
उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे लोगों को खतरा उत्पन्न हो। संज्ञेय अपराध करने में मोटर वाहन का उपयोग न किया हो।