माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। प्रदेश में दो पहिया वाहन खरीदने पर डीलर को अब पीछे सीट पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट देना होगा। दो हेलमेट अनिवार्य कर दिए गए हैं। अभी तक सिर्फ एक हेलमेट की अनिवार्यता थी।
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह की ओर से इस बाबत बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने और हादसों को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। वाहन के पंजीकरण के साथ इसका ब्यौरा भी पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं वाहन चालक द्वारा पीछे बैठी सवारी के हेलमेट नहीं लगाने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है।