क्रिकेट खेलते वक्त हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दिव्यांग हुए दो बच्चों को यूपी पावर कॉर्पोरेशन को 60-60 लाख रुपये मुआवजा देना होगा।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हादसे के लिए कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार ठहराते हुए बच्चों के परिवार को भी 4-4 लाख रुपये अलग से देने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति नारायण शुक्ल और न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह-प्रथम ने कहा कि आदेश की प्रमाणित कॉपी मिलने के दो महीने के भीतर कॉर्पोरेशन मुआवजा राशि का भुगतान करे। ऐसा न करने पर उसे 6 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।