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अवैध आरओ प्लांट में गैस भरते समय ब्लास्ट, दो की मौत

Mon, 22 May 2017 01:48 PM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
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ब्लास्ट से प्लांट की मशीनों के उड़े परखच्चे - फोटो : amar ujala
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चिनहट के कमता पुलिस चौकी के पीछे अवैध रूप से चल रहे आरओ प्लांट के चिलर के कम्प्रेशर में रविवार को गैस भरते समय ब्लास्ट हो गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
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धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। अफरा-तफरी के दौरान प्लांट का मालिक एसके सरीन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। गाजीपुर थानाक्षेत्र के संजयगांधीपुरम निवासी एसके सरीन का कमता पुलिस चौकी के पीछे आरओ वाटर प्लांट है। यहां शाम करीब पौने छह बजे अचानक तेज धमाका हुआ और चिलर फट गया।

धमाके से प्लांट के दो बड़े दरवाजे हवा में उड़ गए। अंदर से चीखपुकार होने लगी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो चिलर के पास खदरा निवासी साजिद (25 वर्ष) और टेढ़ी पुलिया निवासी जफर अख्तर अंसारी (30 वर्ष) बेहोश पड़े थे। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गए, जहां दोनों की मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल अब्दुल अहद का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है।
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वाटर प्लांट में हर तरफ ब‌िखरा था खून

प्लांट के माल‌िक को पुल‌िस ने दबोचा - फोटो : amar ujala
धमाके के वक्त प्लांट में हाफ डाला टैम्पो, पानी के जार, लोहे के एंगल, रसोई गैस सिलेंडर और कम्प्रेशर में भरी जाने वाली गैस का सिलेंडर मौजूद था। प्लांट केचिलर में नाइट्रोजन गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था।

इसी दौरान, धमाका हो गया। घायल कर्मचारियों जफर, साजिद और अब्दुल के खून पूरे प्लांट में फैल गए। जफर के शरीर में सरिया घुस गया था। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्लांट में कई जगह मांस ब‌िखरा हुआ था।
  पुलिस की नाक के नीचे करीब पांच साल से अवैध तरीके से आरओ प्लांट चल रहा था। प्लांट और कमता पुलिस की चौकी केबीच महज 20 मीटर की दूरी है। चिनहट सीओ सत्यसेन ने बताया कि वाटर प्लांट का लाइसेंस नहीं है।   इससे जुडे़ सभी कागजात मंगाए गए हैं। प्लांट चालू था या बंद, इसकी भी जांच कराई जा रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि इससे रोज पानी की सप्लाई हो रही थी। वहीं प्लांट मा‌ल‌िक का कहना है ‌क‌ि उसके पास सारे कागजात मौजूद है।

एफएसडी के ‌व‌िह‌ित अध‌िकारी एसपी स‌िंह ने कहा ‌क‌ि इस वाटर प्लांट की अनुम‌त‌ि देने का कोई रिकॉर्ड नहीं ‌म‌िला है। प्लांट के संचालक से भी नोट‌िस देकर सभी अनुमत‌ि और रज‌िस्ट्रेशन की  कॉपी मांगी जाएगी। अवैध रूप से म‌िलने और सील करने और गलत तरीके से संचालन के ख‌िलाफ कार्यवाही शुरु की जाएगी।

 
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