महिला की पिटाई के दो दोषियों को चार साल की कैद
लखनऊ। लाठी-डंडों से ज्योति वर्मा की पिटाई करने के दोषियों लवकुश और देवारी को एडीजे श्याम मोहन ने चार साल की कैद व 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के आरोपी रामबक्श की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। इस कारण उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही खत्म कर दी गई। कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि वादिनी ज्योति ने सरोजनीनगर में दो अक्तूबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि आरोपी रामबक्श, लवकुश, देवारी, चंद्रपाल अपने साथियों के साथ जबरन उसके घर में घुस आए। रामबक्श के हाथ में कुल्हाड़ी और लवकुश के हाथ में डंडा था। देवारी के पास लाठी थी तथा चंद्रपाल के पास सरिया थी।
आरोपियों ने गालियां देते हुए वादिनी की बहन कोमल व माता शकुंतला को पीटा था। पिटाई से वादिनी व उसकी मां, बहन कोमल बेहोश हो गई थी। वादिनी के सिर व शरीर में काफी चोटें आई थीं।