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Lucknow News: छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की कैद

Fri, 01 Mar 2024 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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रायबरेली। कोर्ट ने नगर कोतवाली क्षेत्र में करीब दो साल पहले नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पाॅक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) लक्ष्मीशंकर श्रीवास्तव, वेदपाल सिंह, आलोक त्रिपाठी व योगेशचंद्र मिश्र के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार दो अप्रैल 2021 की शाम सात बजे वादी की आठ वर्षीय बेटी को पड़ोसी ऑटो चालक मनीष घुमाने ले गया था। इसी दौरान उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मनीष उर्फ मोनू वाजपेयी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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