श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने तीन वर्ष पूर्व ग्राम परशुरामपुर के मजरा उदईपुर निवासी दुर्गा प्रसाद यादव पुत्र बच्चा लाल यादव के विरुद्ध एक लाख रुपये लेकर बैनामा न करने व रुपये गबन करने का मामला दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दुर्गा प्रसाद बाद में जमानत पर छूटा था। मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बुधवार को सीजेएम शारिब अली ने आरोप सिद्ध करते हुए दुर्गा प्रसाद को तीन वर्ष की साधारण कैद व 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।