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पारा के दौदा खेड़ा में रास्ते पर बने मंदिर का अवैध निर्माण ढहाया गया

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पारा के दौदा खेड़ा में सड़क पर बने बाबा ब्रह्मदेव स्थान व शिव मंदिर का अवैध निर्माण शनिवार को भारी सुरक्षा के बीच तोड़ दिया गया। मालूम हो कि अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए गांव के ही लवकुश और 18 अन्य ने 3 जून 2016 को हाईकोर्ट लखनऊ में एक याचिका दायर की थी। सात जनवरी 2017 को हाईकोर्ट ने इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था। मगर प्रशासन की अनदेखी से प्रकरण लंबित पड़ा था।
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अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में आया। एसीएम छह राधेश्याम, डीसीपी दक्षिणी रवि कुमार और नगर निगम की टीम ने शनिवार को पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान अधिकारियों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए और लोगों को घरों से बाहर तथा छत पर भी नहीं जाने दिया गया। डीसीपी दक्षिणी रवि कुमार का कहना है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इस संबंध में मुख्य सचिव का भी आदेश आया था।
शहरी क्षेत्र में 163 धार्मिक स्थल चिह्नित, गांवों में कोई नहीं लखनऊ।
जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सड़क, फुटपाथ और गलियों पर अतिक्रमण कर बनाए गए कुल 163 निर्माणों को चिह्नित किया गया है। इसमें नगर निगम ने 154, आवास विकास ने 2 और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सात धार्मिक स्थलों का चिह्नांकन किया है।
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अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमर पाल सिंह ने बताया कि इस तरह के सारे निर्माण शहरी क्षेत्र में ही मिले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई निर्माण नहीं पाया गया है। अब एलडीए, नगर निगम और आवास विकास विभाग इन निर्माणों को लेकर कार्ययोजना बनाएंगे। वहीं, प्रशासन यह रिपोर्ट उच्च न्यायालय और शासन को भेजेगा। मालूम हो कि शासन द्वारा वर्ष 2011 से पहले और इसके बाद ऐसे धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट मांगी गई है, जो अतिक्रमण कर बनाए गए हों।
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