सुनवाई से पहले ही पूर्व चिकित्सा अधीक्षक को मिला रोका गया वेतन
लखनऊ। कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक देवाशीष शुक्ला की ओर से एक माह का वेतन न मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हॉस्पिटल के वित्त अधिकारी को तलब करते हुए कारण स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बुधवार को सुनवाई से पहले ही याची को वेतन जारी कर दिया गया।
जब यह जानकारी अदालत को दी गई, तो न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
हालांकि, न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि प्रशासन चाहता तो बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के भी वेतन दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे याची को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश भी दिया है।