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Lucknow News: बिना कारण बताए गिरफ्तार करने पर आरोपी को मिली जमानत

Sun, 16 Nov 2025 02:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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लखनऊ। गाड़ी पर गोली चलाकर हत्या के प्रयास के आरोपी आदित्य प्रताप सिंह को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने पर प्रभारी सीजेएम ने आरोपी का न्यायिक रिमांड खारिज कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये का मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक माना।
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कोर्ट ने कहा कि कानून कहता है कि बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी उसे तत्काल उस अपराध की विशिष्टता और आधार के विषय में बताएगा, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को आदेश की प्रति भेजने का आदेश देते हुए कहा कि आरोपी आदित्य को गिरफ्तार करने वाली दरोगा गुरप्रीत कौर की ओर से विधि की अवहेलना की गई है।
कोर्ट ने आदित्य प्रताप सिंह का न्यायिक रिमांड खारिज करते हुए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य का उदाहरण दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आरोपी को गिरफ्तारी का कारण गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की ओर से नहीं बताया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध एवं असंवैधानिक हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वह 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करे। भविष्य में अगर विवेचक या अदालत की ओर से आरोपी को तलब किया जाता है तो वह उपस्थित होगा।
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आदित्य के वकील ने रिमांड को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले की रिपोर्ट गोमतीनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोपी ऋतिक पोखरिया एवं उनके साथियों के खिलाफ आरोप लगाकर कहा गया कि आरोपियों ने वादी की गाड़ी पर गोली चलाई है। पुलिस की जीडी में आरोपी हृतिक के साथी को चश्मा पहनने वाला तथा उसका नाम आदित्य यादव बताया गया है, लेकिन पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है उसका नाम आदित्य प्रताप सिंह है। गिरफ्तारी मेमो पर आरोपी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।
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