बालिका से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
लखनऊ। बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी विनोद को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमरुज्जमा खान ने 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार वादी ने पारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि छह दिसंबर 2017 की शाम करीब सात बजे उसकी 11 वर्षीय बेटी पानी लेने गई थी। पड़ोस में रहने वाले दुकानदार विनोद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।