श्रावस्ती में सीजेएम कोर्ट में बृहस्पतिवार को एक आरोपी को 10 लीटर अवैध शराब के साथ पेश किया गया। आरोपी जैनुल आबदीन निवासी वजीरपुर थाना दरगाह ने शराब बरामदगी पर आपत्ति जताई।
इससे नाराज सीजेएम निरंजन कुमार ने जांच अधिकारी रघुवीर गौतम से पूछा कि कैसे साबित होगा कि बरामद द्रव्य शराब ही है। पर, गौतम कोई जवाब नहीं दे सके। इस पर सीजेएम ने आबकारी निरीक्षक अब्दुल कैस को तत्काल तलब कर जब्त शराब की जांच करने का निर्देश दिया।
परीक्षण के दौरान 10 लीटर में महज 2.13 फीसदी ही अल्कोहल और शेष पानी मिला। इसके बाद सीजेएम ने जैनुल को गिरफ्तार करने वाले एसआई गिरिजा शंकर पांडेय व दीवान बसंत सिंह की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही एसपी को इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की रिपोर्ट जिला जज के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।