यूपी सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को फुल पेंशन का तोहफा दिया है। वर्ष 2006 से पहले रिटायर हुए ऐसे शिक्षकों जिनकी 33 वर्ष की सेवा पूरी न हुई हो उन्हें भी अब पूरी पेंशन मिलेगी।
सरकार ने 33 वर्ष की सेवा पूरी होने वाली शर्त हटा ली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल, एक जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए शिक्षकों को पूरी पेंशन तभी मिलती थी जब उन्होंने 33 साल की सेवा पूरी की हो।
महाविद्यालयों में 33 साल की सेवा उन्हीं की होती है जिन्होंने 27 साल की उम्र में जॉइन कर लिया हो लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इस कारण जिनकी सेवा 33 साल से कम की होती है उनकी पेंशन की धनराशि अनुपातिक रूप में कम कर दी जाती है।