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पूर्व प्रधान की हत्या की साजिश रचने के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर

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लखनऊ। मोहनलालगंज के इंद्रजीतखेड़ा के पूर्व प्रधान सुजीत पांडेय की हत्या की साजिश रचने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी मधुकर यादव ने मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया। उसने खाद्य विभाग द्वारा दर्ज कराए गए तेल चोरी के एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर समर्पण किया है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित था।
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प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज दीनानाथ मिश्रा के मुताबिक , पूर्व प्रधान सुजीत पांडेय की 20 दिसंबर को गौरा गांव में ईंट भट्ठे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की पड़ताल में इलाके में प्रॉपर्टी कारोबारी मधुकर यादव और उनके दो भाइयों रामअचल उर्फ पुष्पेंद्र और मधुरेंद्र यादव उर्फहिंकर पर साजिश रचने का आरोप लगा था। पुलिस के मुताबिक, इन्हीं तीनों ने पूर्व प्रधान की हत्या के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी। वहीं दो दिनों तक शूटरों के साथ मिलकर रेकी भी करवाई थी। वारदात के एक दिन साजिशन खाद्य विभाग द्वारा दर्ज कराए गए तेल चोरी के एक पुराने मामले में जेल चला गया था ताकि किसी को संदेह न हो।
पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए दो शूटरों को आशियाना में मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। दबोचे गए शूटरों में बंथरा के अरुण यादव और मोहनलाल के मरूई का मुलायम यादव शामिल था। दोनों ने पूछताछ में कुबूल भी कर लिया कि वारदात को उन्होंने ही अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस मधुकर के दोनों भाइयों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही थी। वहीं मधुकर कुछ दिन पहले चोरी के एक मामले में जेल से जमानत पर बाहर हुआ था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को मधुकर यादव पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद उसने शनिवार को भी कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। इसकी जानकारी होने पर पुलिस सक्रिय हो गई। दो दिनों से पुलिस लगातार कचहरी पर निगरानी बैठाए रही लेकिन पुलिस को चकमा देकर मंगलवार को मधुकर यादव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभारी निरीक्षक दीनानाथ मिश्रा के मुताबिक, मधुकर को जल्द रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उससे पूछताछ की जा सके।
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जमानतदारों ने कहा, मेरा कोई संबंध नहीं
पूर्व प्रधान सुजीत पांडेय की हत्या में वांछित मधुकर सिंह यादव अपने दो जमानतदारों लाल बहादुर सिंह व देवेंद्र कुमार सिंह के साथ कोर्ट में हाजिर हुआ। वहां जमानतदारों ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि अब मधुकर से उनका कोई संबंध नहीं रहा। लिहाजा अब वह मधुकर के जमानतदार नहीं रहना चाहते हैैं और अपनी जमानत वापस ले रहे हैं। इस पर कोर्ट ने जमानतदारों की जमानत वापस लेने की अनुमति देते हुए आरोपी मधुकर को हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मोहनलालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें यशोधरा इंडस्ट्रीज से खाद्य तेल के 22 नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजा गया। मौके पर 29,87,531 रुपये का 27,537 लीटर तेल सीज कर दिया गया था। उसे आरोपियों को सुपुर्दगी में दिया गया था। कंपनी के निदेशक मधुकर, हिमकर, पुष्कर सिंह और देवी दयाल ने इसे गायब कर बेच दिया। एडीजे हरेंद्र बहादुर सिंह ने 23 दिसंबर को 70-70 हजार की दो जमानत पर मधुकर को रिहा करने का आदेश दिया था।
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