कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि 24 अक्तूबर 2013 को उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साध रहे हैं। राहुल के बयान से परिवादी की भावनाएं आहत हुई थीं।
समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बृहस्पतिवार को परिवादी की ओर से गवाही के लिए मौका मांगा गया।
विज्ञापन
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तिथि नियत की है। कोतवाली नगर के घरहा खुर्द गांव निवासी मो. अनवर ने वर्ष 2013 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया था।
उनका आरोप है कि 24 अक्तूबर 2013 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साध रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान से परिवादी मो. अनवर की भावनाएं आहत हुई थी।
पिछली पेशी पर कोतवाली देहात थाने के असवा गांव निवासी राजाराम उपाध्याय की गवाही दर्ज की गई थी। कोर्ट ने गवाही के लिए बृहस्पतिवार की तिथि नियत की थी लेकिन परिवादी की ओर से अर्जी देकर मौका देने की मांग की गई। कोर्ट ने मौका अर्जी मंजूर कर अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तिथि नियत कर दी है।