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UP News: पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती एमपीएमएलए कोर्ट में हुए हाजिर, गैर जमानती वारंट का आदेश हुआ वापस

Thu, 13 Nov 2025 02:24 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली

सार

दिल्ली के पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट और धारा 82 का आदेश निरस्त कर दिया गया है। वो बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश हुए।
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पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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दिल्ली के पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती बृहस्पतिवार को एमपीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश हुए। अधिवक्ता के माध्यम से गैर जमानती वारंट एवं धारा 82 के पूर्व पारित आदेश को वापस लेने की मांग की। बहस के दौरान बताया कि दिल्ली से रायबरेली हर पेशी पर पहुंच न पाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक पेशी पर भौतिक उपस्थिति से छूट देते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।  जानबूझकर गलती नहीं की है।

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आरोपी के अधिवक्ता ने आश्वस्त किया कि वह अनुपस्थित नहीं होंगे तथा चार्ज के समय भौतिक उपस्थित रहेंगे । हालांकि शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने विरोध किया।

पक्षकारों को सुनने के बाद पीठासीन न्यायिक अधिकारी डा विवेक कुमार ने एनबीडब्ल्यू एवं 82 का आदेश रिकाल करते हुए 24 नवंबर को आरोप पर सुनवाई के आदेश दिए।

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