फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एसआईआर : आयोग ने नोटिस की सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी से दी छूट, किसी और को कर सकते हैं अधिकृत; जानें अपडेट

Fri, 23 Jan 2026 09:12 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। नोटिस की सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है और मतदाता किसी अधिकृत व्यक्ति के जरिए जवाब दे सकते हैं। दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है।

विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में नोटिस पर सुनवाई के दौरान मतदाता को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी गई है। मतदाता अपना पक्ष रखने के लिए किसी और को भी अधिकृत कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता एक आशय पत्र लिखकर उस पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर दूसरे व्यक्ति को जवाब दाखिल करने के लिए ईआरओ के पास भेज सकेंगे।

विज्ञापन


मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाताओं की समस्याओं को देखते हुए यह सुविधा दी है। कई मतदाताओं की ओर से यह मांग भी की जा रही थी कि वह अपने निजी, ऑफिस व अन्य कारणों से बाहर जाने की वजह से व्यस्त हैं और नोटिस पर जो समय व तिथि दी गई है, उस पर आने में उन्हें कठिनाई हो रही है।

ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से उन्हें ईआरआर व एईआरओ के सामने स्वयं उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। ऐसे 1.04 करोड़ मतदाता हैं, जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न हो पाने के कारण नोटिस भेजा गया है। 
विज्ञापन


अब इन्हें पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित 13 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज देने होंगे। प्रदेश भर में पहले चरण में नोटिस जारी होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की ओर से मांग की गई कि उनकी जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य या मित्र जवाब दाखिल कर सकें, ऐसी सुविधा दी जाए।

सुलभ और समावेशी बनाने के लिए यह सुविधा दी गई

रिणवा ने बताया कि ऐसे में प्रक्रिया को सरल, सुलभ और समावेशी बनाने के लिए यह सुविधा दी गई है, जिससे लोगों के नाम न कटें। यही नहीं चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि उसे आयोग की ओर से नोटिस जारी हुआ है या नहीं। 

पोर्टल पर एसआईआर-2026 के कॉलम में सबमिट डॉक्युमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यू पर क्लिक करके इसमें अपना वोटर आईडी नंबर भरेंगे और यह पता चल जाएगा कि नोटिस आया है या नहीं। अगर नोटिस आया है तो उसके जवाब में ऑनलाइन ही दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। उधर, मतदाता बनने को अभी तक 29.70 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरा है।
विज्ञापन

अच्छा काम करने वाले बीएलओ ले लेकर डीएम तक होंगे सम्मानित

चुनाव आयोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता को सम्मानित किया जाएगा। 10 युवाओं को मतदाता कार्ड दिए जाएंगे। वहीं अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ, ईआरओ व डीएम को सम्मानित किया जाएगा। चुनाव की यात्रा : निर्वाचन की बढ़ते कदम विषय पर डाक्युमेंट्री भी दिखाई जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें