श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र के जयचंद्रपुर कटघरा में ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दो वर्ष पूर्व विवाद हुआ था। इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में मंगलवार को एडीजे व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन सगे भाइयों सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास व आठ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
इकौना क्षेत्र के ग्राम जयचंद्र पुर कटघरा निवासी सुनील कुमार तिवारी ने 17 अगस्त 2023 को स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया थ। सुनील ने गांव निवासी शिव कुमार, अशोक कुमार व अजय कुमार पुत्रगण राम नरेश, आलोक कुमार पुत्र शिव कुमार व भागीरथ पुत्र राम धीरज पर प्रधानी की रंजिश व आवास आवंटन को लेकर ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के भतीजे संजय कुमार व सुखदेव प्रसाद को अपने घर के सामने रोककर लाठी डंडा, बंदूक व कट्टा से मारने का आरोप लगाया था।
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इस दौरान चीख पुकार पर बचाने पहुंचे अखिलेश तिवारी, राकेश तिवारी, राजन, अभिषेक व लल्लन तिवारी पर शिवकुमार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से व आलोक ने कट्टे से फायर किया था। इस दौरान अन्य दोषियों ने लाठी डंडों से हमला किया था। घटना में संजय की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि सुखदेव प्रसाद की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई थी।
घटना के दौरान विमला देवी, राजन व अभिषेक को गोली लगी थी जबकि राकेश का हाथ टूट गया था। मामले के विचारण के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) निर्दोष कुमार ने पांचो दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। दोनों मृतक व सभी चोटिल वर्तमान ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के परिजन व दोषी पूर्व प्रधान शिवकुमार शुक्ला के परिजन हैं।