लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश न देने वाले 37 निजी स्कूलों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय में तलब की गई है। इन स्कूलों ने आरटीई के तहत 25% सीटों पर प्रवेश देने के बजाय दो या तीन बच्चों को दाखिला दिया है या दिया ही नहीं है। इस संबंध में अमर उजाला ने 25% सीटों पर प्रवेश का नियम दे रहे दो-तीन को... शीर्षक से शुक्रवार के अंक में खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद ऐसे 37 विद्यालयों की सूची शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय भेजी गई है। ये सभी वही स्कूल हैं जिन्हें आरटीई के पहले चरण से लेकर अब तक कई बार शिक्षा विभाग की ओर से चेतावनी व नोटिस दिए जा चुके हैं। इससे पूर्व में जिलाधिकारी विशाख जी ने स्पष्ट किया था कि पहला प्रयास है कि चयनित बच्चों को प्रवेश मिल जाए, लेकिन अब भी मनमानी जारी है तो कार्रवाई होगी।