योगी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
नौकरियों में आरक्षण का लाभ एक फरवरी से मिलेगा। यानी एक फरवरी या इसके बाद भर्तियों के लिए कोई विज्ञापन निकाले गए हैं तो उसमें 10 फीसदी सीटें आर्थिक गरीबों के लिए आरक्षित होंगी।
वहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2019-20 से इसका लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने सोमवार को निर्देश जारी किए।
इन्हें मिलेगा लाभ
वेतन के साथ समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो।
इन्हें नहीं मिल पाएगा फायदा
परिवार के पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि होने पर। 1000 वर्ग फीट या इससे बड़ा आवासी प्लॉट होने पर।